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Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार देगी अविवाहित लोगों को 2750 रुपये की पेंशन, ऐसे करें अप्लाई

Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, जिन लोगों ने शादी नहीं की है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें हर महीने 2750 रुपये की पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य अविवाहित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और बेहतर जीवन यापन कर सकें।

Unmarried Pension Yojana योजना की शुरुआत और उद्देश्य

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत करनाल जिले में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान की। इस योजना के तहत राज्य के 40 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुष और महिलाएं, जिन्हें शादी न करने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें पेंशन दी जाएगी। यह योजना लगभग 1.25 लाख लोगों को लाभान्वित करेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और आश्रित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है।

Unmarried Pension Yojana पेंशन की राशि और लाभ

योजना के तहत हर महीने 2750 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जो किसी कारणवश शादी नहीं कर पाए हैं। इस आर्थिक मदद से वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं निर्धारित की गई हैं:

Unmarried Pension Yojana आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।

अविवाहित पुरुष या महिला की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
विधुर पुरुष या महिला जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
अविवाहित आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:

  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  • परिवार की आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता कॉपी

आवेदन की प्रक्रिया

  • इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
  • सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर “Services/Schemes” विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद “Citizen Services >> Social Security Pension Schemes” पर क्लिक करें।
  • “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme” विकल्प चुनें।
  • आवेदन फॉर्म भरें और मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
  • सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करवा दें।

हरियाणा सरकार की यह योजना राज्य के उन अविवाहित लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस पेंशन योजना के जरिए वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्दी से आवेदन करें और इस लाभ का हिस्सा बनें।

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निष्कर्ष

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Sai Chandhan

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